Vehicles Scrapping Policy 2023 बाइक हो या कार 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे 15 साल पुराने वाहन, जानिए सरकार का नया आदेश
Vehicles Scrapping Policy 2023 : सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा।
वाहन स्क्रैपेज नीति: वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग अनिवार्य कर दी है। सरकार के इस फैसले से 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे। ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया गया है, वे भी स्वत: रद्द माने जाएंगे। ऐसे सभी वाहनों का निस्तारण पंजीकृत स्क्रैप सेंटर से ही करना होगा।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे। ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया गया है, वे भी स्वत: रद्द माने जाएंगे। ऐसे सभी वाहनों का निस्तारण पंजीकृत स्क्रैप सेंटर से ही करना होगा।
सरकार के आदेश के मुताबिक, 15 साल से पुराने सभी वाहनों को केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, निगमों, राज्य परिवहन, पीएसयू उपक्रमों, सरकारी स्वायत्त संस्थानों के साथ कबाड़ करना होगा। इसमें सैन्य वाहन शामिल नहीं हैं। पिछले साल नवंबर में ही केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों से मंजूरी मांगी थी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया है.
Vehicles Scrapping Policy सरकारी और कमर्शल वाहन भी होंगी ‘कबाड़’!
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार का यह फैसला सिर्फ निजी कारों या मोटर संबंधी कारकों के लिए अनिवार्य नहीं है। अर्थात यदि आपके पास कार या कोई अन्य मोटर वाहन है तो सरकार का यह आदेश आप पर लागू नहीं होगा। हालांकि, अगर आप अपने 15 साल के पुराने वाहन स्क्रैपेज के तहत डिस्पोज करते हैं तो आपको नियमानुसार लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक अप्रैल के बाद 15 साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के सड़क पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उनकी जगह नए वाहन लगाए जाएंगे। इन वाहनों को केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नियोजित किया जाता है। समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी को बढ़ावा देगी. -LNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, हमने अब 15 साल से अधिक पुराने 9 लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है. साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली बसों और कारों के सड़क संचालन पर रोक लगाते हुए उनके स्थान पर नए वाहन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि इससे वायु प्रदूषण में काफी हद तक कमी आएगी।
इन वाहनों पर नया नियम लागू नहीं होगा। Vehicles Scrapping Policy
अधिसूचना के मुताबिक, देश की रक्षा, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के संचालन में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल पर्पज व्हीकल (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है, पंजीकृत वाहन स्क्रैप इकाइयां ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 के तहत सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित इस नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है. 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी नई नीति के तहत केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ के बाद खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट देंगे.