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PAN-Aadhaar Link Updates : पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख, एक बार फिर समय सीमा इतनी और बढ़ाई गई

PAN-Aadhaar Link Update : वित्त मंत्रालय ने 28 मार्च की एक विज्ञप्ति में कहा, स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड (PAN-Aadhaar) से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

केंद्र सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब करदाता पैन को आधार से 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे। सरकार जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगी।

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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि करदाताओं को राहत देने के लिए आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 की गई. करदाता तब बिना किसी परेशानी के आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, 1 जुलाई, 2017 तक, कोई भी व्यक्ति जिसे पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार है, को निर्धारित शुल्क भुगतान करके 31 मार्च, 2023 तक कर प्राधिकरण के साथ आधार संख्या साझा करना आवश्यक था।

अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एक अप्रैल 2023 से टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती और अधिक जुर्माना भरना पड़ता।
लेकिन अब समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। अगर कोई पैन कार्ड धारक इस नई समय सीमा तक भी आधार को लिंक नहीं करता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।

इस कार्रवाई के तहत ऐसे पैन वाले टैक्सपेयर्स को कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिस अवधि के लिए पैन निष्क्रिय रहता है, उस अवधि के लिए धनवापसी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसे टैक्सपेयर्स से अधिक टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा। आधार को पैन से जोड़ने और 1,000 रुपये के भुगतान के बाद 30 दिनों में पैन को फिर से ऑपरेटिव बना दिया जाएगा।

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जिन लोगों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, उनके खिलाफ यह कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। जो लोग कुछ राज्यों में रहते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं, अधिनियम के तहत अनिवासी हैं। साथ ही, वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और पिछले वर्ष तक 80 वर्ष से अधिक आयु के रहे हैं।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 51 करोड़ के पैन से जोड़े का नुकसान हो चुका है। आधार को इस यूआरएल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर पैन से जोड़ा जा सकता है।

PAN और आधार कार्ड का लिंक है या नहीं कैसे चेक करें?

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं और ‘To view status if you already submitted link Aadhaar status’’ पर क्लिक करें.
  • यहां आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर देना होगा।
  • अब ‘View Link Aadhaar Status’ बटन दबाएं। आपको पता चल जाएगा कि पैन कार्ड और आधार लिंक हैं या नहीं।

आधार और पैन को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। ये आपको क्विक लिंक्स सेक्शन में मिलेंगे।
  • एक फॉर्म खुलेगा। यहां आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आपने अपने आधार में जो नाम दर्ज किया है, वही नाम आप फॉर्म में लिखें।
  • फॉर्म भरने के बाद, “मैं यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं” बॉक्स पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपको कैप्चा कोड भी डालना होगा और अब ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जो लोग नहीं देख सकते वे इमेज कैप्चा की जगह ओटीपी का चुनाव कर सकते हैं।
  • अब 500 रुपये का जुर्माना जमा करें और आवेदन पत्र जमा करें।
  • सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा। आधार ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
  • आप पैन और आधार संख्या को https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी लिंक कर सकते हैं।
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