Haryana Old Age Pension Scheme: हरियाणा के बुजुर्गों की घर बैठे बनेगी पेंशन, अब नई पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऐसे करे आवेदन
Riskynews Webteam: चंडीगढ़:- Haryana Old Age Pension Scheme: हरियाणा में अब बुजुर्गों को नई पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना : हरियाणा में अब बुजुर्गों को नई पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिन्होंने अपनी उम्र पूरी कर ली है और सभी नियमों को पूरा करते हैं, संबंधित विभाग उनसे मांग कर रहा है. उनसे दस्तावेज। और स्वत: ही पेंशन बन रही है।
वहीं, कई बुजुर्गों के खातों में पेंशन की राशि आने लगी है. हरियाणा सरकार ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के साथ-साथ राज्य के बुजुर्ग वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
जिनमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा। वृद्धा पेंशन योजना हरियाणा के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को वृद्धावस्था में पेंशन की सहायता से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है, इसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन।
60 साल या उससे अधिक उम्र वालों के लिए पेंशन का प्रावधान है
हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना 2023 – वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के जिन बुजुर्गों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें सरकार द्वारा हर महीने पेंशन दी जाएगी ताकि उन्हें अपने बुढ़ापे में किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना के माध्यम से प्रति माह पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे बुढ़ापे में भी सिर उठाकर चल सकें। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से अब बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार बहुत जल्द पेंशन राशि बढ़ाने की सोच रही है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा की पात्रता
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।
हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
इस योजना के लिए हरियाणा के पुरुष और महिला दोनों बुजुर्ग आवेदन कर सकते हैं।
पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
मतदाता कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
अटल पेंशन योजना
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका पालन करके आप आसानी से वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्थिति
आवेदन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या आप दिए गए लिंक https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर भी क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद होम पेज पर आपको लाभ पत्रों की सूची देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा जिसमें आपसे जिला, क्षेत्र, ब्लॉक/नगर पालिका, गांव/वार्ड/सेक्टर, पेंशन का नाम और कैप्चा कोड आदि कुछ जानकारी मांगी जाएगी।
अब सारी जानकारी भरें और लाभ पत्रों की सूची देखने के विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना की लिस्ट आ जाएगी।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
इस योजना के लिए सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 0172-2713277, 2715090 है।