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Haryana News: इन लोगों को हरियाणा सरकार देगी मालिकाना हक, सर्कल रेट का 50 से 80 फीसदी देना होगा भुगतान

Riskynews Webteam: नई दिल्ली:- Haryana News: हरियाणा में नगर निकायों के अलावा अन्य विभागों की 100 वर्ग गज शहरी संपत्ति के काश्तकारों को मालिकाना हक देने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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साथ ही पर्यटन, परिवहन एवं स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया जायेगा.

वहीं अगर शामलात व पंचायतों की जमीन पर किसी का कब्जा है तो उसे भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा.

जमीन के रेट भी हरियाणा सरकार ने तय कर दिए हैं।

अगर कोई 20 से 25 साल के लिए रेंट या लीज पर है तो उससे 80 फीसदी सर्किल रेट वसूला जाएगा।

50 वर्ष या उससे अधिक के लिए कब्जा किए जाने पर, लागत का 50% शुल्क लिया जाएगा।

यह गाइडलाइन मुख्य सचिव ने जारी की है।

किरायेदार नगर निगम के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे, जिसके साथ आवंटन पत्र, स्थानांतरण पत्र, पंजीकृत अनुबंध, किराया और पट्टा जमा राशि, संपत्ति कर रसीद, बिजली मीटर बिल, जल आपूर्ति बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे सेल टैक्स या वैट या जीएसटी आदि शामिल हैं।

तीन माह में आवेदन कर सकेंगे। यदि किसी संपत्ति की लीज राशि पहले से ही कलेक्टर से किराए की राशि से 8% अधिक प्राप्त हो रही है

इसलिए संबंधित संपत्ति के मालिक संपत्ति को बेचने पर विचार कर सकते हैं।

वहीं, कुछ विभागों को जमीन बेचने या न बेचने की छूट दी गई है।

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