Arrears Good News: इतने हजार सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सोगात, 60 साल की उम्र में होंगे रिटायर, फुल डिटेल यहाँ से जाने
Riskynews Webteam: चंडीगढ़: अब चंडीगढ़ के कर्मचारी भी बाल शिक्षा भत्ते के हकदार होंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ की महिला कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों की तरह चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिल सकेगी।
सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के 24 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है. यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने गुरुवार को चंडीगढ़ में लागू होने वाले केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित किया। पिछले साल 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए थे।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 से पंजाब सेवा नियमों को केंद्रीय सेवा नियमों से बदल दिया था। इस अधिसूचना को जारी करने में यूटी प्रशासन को एक साल लग गया। चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब का नहीं, केंद्र सरकार का वेतनमान मिलेगा। इन कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। यही नहीं, इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र भी 2022 से 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है।
केन्द्रीय सेवा नियमावली के लागू होने से कर्मचारियों का वेतनमान केन्द्र सरकार के नियमों के अनुरूप होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान यूटी प्रशासन के हजारों कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. इन नियमों से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा।
24 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा हुआ
यूटी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में बदलाव होगा। अधिसूचना में विभिन्न पे-ग्रेड के लिए तालिकाएँ दी गई हैं। प्रशासन के इस फैसले से यूटी के करीब 24 हजार नियमित कर्मचारियों को लाभ होगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक चंडीगढ़ में प्रशासन, विभिन्न बोर्डों, निगमों और अन्य में कुल 24858 कर्मचारी काम कर रहे हैं. इनमें से 971 कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रतिनियुक्ति पर हैं।
इस विभाग के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा
ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों के संबंध में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, चंडीगढ़ के पूर्णकालिक रोजगार में न रहने वाले व्यक्तियों और चंडीगढ़ के इलेक्ट्रिकल विंग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इंजीनियरिंग विभाग, जिनका वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड रेगुलेशन 2021 द्वारा दिया जा रहा है।
बताया गया है कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिसिटी विंग को लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्त कर्मचारियों और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे.